रामकुमार सर्राफ के यहां 76 लाख की चोरी मामले में दो और आरोपियों की जमानत अर्जी रद

मुजफ्फरनगर। विगत 6 नवम्बर को भगत सिंह रोड पर स्थित रामकुमार सर्राफ के यहां से 76 लाख रुपये के सोने के जेवर की चोरी के मामले में आरोपी तुषार शर्मा व अभिषेक शर्मा की जमानत याचिका आज कोर्ट ने सुनवाई के बाद रद कर दी है। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील प्रवेंद्र जुमार ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया। आज एडीजे 13 शक्ति सिंह ने यह कहते हुए दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी, कि आरोपियों को जमानत देने का कोई आधार नही है।

गौरतलब है कि विगत 6 नवंबर को भगत सिंह रोड़ पर स्थित रामकुमार सर्राफ के शोरूम से 76 लाख के सोने की चेन चोरी हो गई थीं। पुलिस ने 15 नवंबर को 4 आरोपियों तुषार शर्मा,अभिषेक शर्मा,केतन व कन्हैया वर्मा को गिरफ्तार कर पूरा माल बरामद किया था। इस मामले में कन्हैया वर्मा की जमानत अर्जी पहले ही रद की जा चुकी है। आज अदालत ने दो और आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।