मुजफ्फरनगर। गत 17 दिसंबर 2014 को पति को नोकरी दिलाने का झांसा देकर बलात्कार कर महिला की अश्लील वीडियो तयार करने के मामले में आरोपी रजत को अदालत ने उम्र कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत एससी/एसटी के जज जमशेद अली की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक यशपाल सिंह व एडीजीसी सहदेव सिंह ने पैरवी की।
अभियोजन की संक्षिप्त कहानी के अनुसार पीड़िता महिला के पति दिल्ली की एक फैक्ट्री में नौकर था। उसके साथ आरोपी रजत भी फैक्ट्री में काम करता था। नौकरी छूटने पर उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर पीड़ित के साथ धोखाधड़ी कर फर्जी विवाह के कागजात तैयार करने के बाद पीड़ित महिला के साथ बलात्कार कर अश्लील वीडियो तैयार कर ली। आरोपी पीड़ित महिला को दिल्ली से खतौली इलाके मे नाना के घर लाया। खतौली पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न किए जाने पर कोर्ट के आदेश पर 2014 में आरोपी रजत निवासी नन्हेड़ा थाना भोपा के विरुद्ध खतौली में में दलित एक्ट सहित कई संगीन धाराओं मे मामला दर्ज किया था।