मुजफ्फरनगर। चुनाव के लिये वाहन न देने पर 10 वाहन स्वामियों के विरुद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके अलावा 4500 वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किये गए हैं, जबकि हजारों वाहनों को अधिग्रहित किया गया है। गौरतलब है कि एआरटीओ सुरेंद्र सिंह ने आगामी दस फरवरी को जनपद में प्रथम चरण के तहत होने वाले मतदान के लिए फोर्स के साथ ही मतदान कार्मिकों को मतदेय स्थलों तक लाने-ले जाने के लिए जनपद के कमर्शियल वाहनों को अधिग्रहित करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अब तक बड़ी संख्या में वाहन संचालकों ने अपने वाहन प्रशासन के सुपुर्द नहीं किए हैं। इस पर एआरटीओ ने दस वाहन चालकों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनयम के तहत कार्रवाई के लिए सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी थी। थाना पुलिस ने एआरटीओ की तहरीर के आधार पर सभी दस वाहन मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है, उनमें बुढाना कोतवाली क्षेत्र के गांव अलीपुर अटेरना निवासी प्रेम कुमार पुत्र किरणपाल, छपार क्षेत्र के गांव खुड्डा निवासी ऐशवती पत्नी विरेंद्र, बुढ़ाना के मोहल्ला सफीपुर पट्टी निवासी मैसर्स अकील ट्रेडर्स, गांव वेल्ली निवासी राममेहर पुत्र मत्थन सिंह, गांव शाहबुद्दीनपुर निवासी राहुल चैहान पुत्र वेदपाल सिंह, तितावी क्षेत्र के गांव जसोई निवासी अवर खान पुत्र मकबूल अहमद, आदर्श कालोनी निवासी परवेंद्र कुमार पुत्र इलमसिंह, मोहल्ला खालापार निवासी शादाब अरशद पुत्र अशरफ, मोहल्ला लद्दावाला निवासी राकेश्वर सिंह पुत्र हेमराज सिंह और गांव सुजड़ू के मोहल्ला कूंगरपट्टी निवासी महताब पुत्र फकरूद्दीन शामिल हैं। एआरटीओ ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में 530 बस, 100 वाहन रिजर्व में, 2000 छोटी कार, 250 ट्रक, एक हजार वाहन पेरा मिलट्री फोर्स के लिये, 700 पिकअप पुलिस के लिये चुनाव ड्यूटी में लगेंगे। वाहन उपलब्ध न कराने पर 4500 वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किये गए हैं।